निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच, पायी गयी कई अनियमितताएं

By Anuj Gupta - EDITOR IN CHIEF
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नियमानुसार हॉस्पिटल का संचालन करने के निर्देश

मुंगेली। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखण्ड मुख्यालय लोरमी अंतर्गत निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने बताया कि जांच के दौरान जे.के. हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के मानक के अनुरूप संचालन नहीं होने, ड्यूटी चिकित्सक की अनुपस्थिति तथा 23 जुलाई को लाईसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी मरीज भर्ती कर ऑपरेशन थियेटर का संचालन करना पाया गया, जिस पर संचालक को लाईसेंस मिलने तक ओटी का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए।
इसी तरह साहू मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के मानक के अनुरूप संचालित नहीं होना तथा ऑपरेशन किए गए मरीजों के केश सीट में निश्चेतना विशेषज्ञ का हस्ताक्षर नहीं होने के साथ ही आईसीयू भी मानक अनुरूप नहीं पाया गया। शांति पाठक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट अनुपस्थिति में अन्य चिकित्सक द्वारा सोनोग्राफी किया जा रहा था। उक्त अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार हॉस्पिटल का संचालन करने के निर्देश संचालकों को दिए गए। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम एवं पीसीपीएनडीटी के जिला नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश कुमार, जिला आयुष अधिकारी डॉ. प्रशांत ठाकुर सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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